समस्त अस्पतालो, शैक्षिक संस्थान और न्यायालय परिसरो के 100 मीटर क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित- डीएम
उत्तरकाशी – जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने एक आदेश जारी करते हुए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 में उल्लेखित प्रविधानो के तहत जनपद उत्तरकाशी में स्थित समस्त अस्पतालो, शैक्षिक संस्थान और न्यायालय परिसरो के 100 मीटर क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित किया गया है।
साइलेंस जोन में विभिन्न कर्मचारी संगठनो, राजनैतिक दलो और छात्र संगठनो एवं अन्य को धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि कार्यक्रम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी और समस्त उपजिलाधिकारीयों को उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।