19 अप्रैल को होने वाले मतदान के दिन तथा इससे एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में बिना प्रमाणित विज्ञापन पर रहेगा प्रतिबंध
उत्तरकाशी – चुनाव आयोग के निर्देशानुसार लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए आगामी 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के दिन तथा इससे एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में बिना पूर्व प्रमाणन के कोई भी राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशित करने पर पाबंदी है।
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा है कि मतदान के दिन तथा इससे एक दिन पूर्व कोई भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार, किसी प्रकार का संगठन एवं या कोई व्यक्ति प्रिंट मीडिया कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं कराएगा, जब तक कि राजनैतिक विज्ञापनों की सामग्री चुनाव आयोग के अधीन गठित मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) के द्वारा पूर्व से प्रमाणित न हो। चुनाव आयोग ने इस संबंध में यह भी निर्देश दिए हैं कि मतदान के दिन तथा इससे एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किए जाने वाले समस्त राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशन हेतु प्रस्तावित तिथि से दो दिन पूर्व राज्य अथवा जिला स्तरीय एमसीएमसी में आवेदन करना होगा। जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय एमसीएमसी को इस संबंध में प्राप्त होने वाले प्रकरणों की जांच एवं पूर्व प्रमाणन का कार्य त्वरित रूप से संपादित करने के निर्देश देते हुए सभी संबंधित पक्षों से इस प्रतिबंध का अनुपालन करने की अपेक्षा की है।
जिलाधिकारी ने बताया कि टीवी, केबल नेटवर्क, सोशल मीडिया, वेब पोर्टल्स, ई-समाचार पत्रों, रेडियो आदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनैतिक विज्ञापनों के किसी भी समयावधि में प्रसारण के लिए पूर्ववत एमसीएमसी का पूर्व प्रमाणन आवश्यक है। जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले तक की अवधि से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चुनाव से संबंधित ओपीनियन पोल या किसी अन्य प्रकार के पोल सर्वे के परिणाम जारी करने पर भी पाबंदी है और एक्जिट पोल पर भी सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेश में मतदान संपन्न होने के आधे घंटे बाद तक की अवधि तक रोक है।
जिलाधिकारी ने लोगों से सोशल मीडिया का सतर्कता, जिम्मेदारी व जवाबदेही से प्रयोग करने की अपेक्षा करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की फेक न्यूज व हेट न्यूज तथा कानून एवं व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालने वाले कंटेट्स कतई शेयर न करें।