उत्तराखंड

पुलिस ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों को नये कानून के प्रति किया जागरुक

उत्तरकाशी  –  गत 1 जुलाई 2024 से भारतवर्ष में 3 नये कानून लागू हो गये हैं, नये कानून को सही तरीके से क्रियान्वयन तथा आमजनता मे नये कानूनों के प्रति जागरुकता लाने के उद्देश्य से  अर्पण यदुवंशी, पुलिस अधीक्षक  के निर्देशन में उत्तरकाशी पुलिस द्वारा लगातार जनजागरुकता शिविर आयोजित कर लोगों को नये कानून के सम्बन्ध में जानकारी देकर जागरुक किया जा रहा है। इसी क्रम में कोतवाली मनेरी पुलिस द्वारा  भटवाड़ी, रैंथल आदि क्षेत्र मे चौपाल आयोजित कर स्थानीय लोगों को भारत के नये तीन नये आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम- 2023 के सम्बन्ध में जागरुक किया गया। लोगों को जागरुक करते हुये पुलिस द्वारा बताया गया कि नये कानून को पीडित केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है इसमें पीडितों की भागीदारी, आसान न्याय प्रक्रिया व पारदर्शिता के प्रवधान हैं। नये कानून में गैर कानूनी श्रम, बेजूबानों से उपेक्षापूर्ण आचरण के साथ-साथ भूमि अथवा पानी जैसी सम्पत्ति विवादों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल की गयी हैं, इलेक्ट्रॉनिक रुप से दिया गया कथन या डिजिटल अभिलेख अब साक्ष्य की परिभाषा में समाहित किया गया है। ई-एफआईआर व ई-बयान की सुविधा का भी प्रावधान है, इससे जनता व आमलोगों काफी लाभ मिलेगा, आधुनिक युग के नये कानून मे गवाहों, अभियुक्तों, विशेषज्ञों, पीडितों आदि के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेश होने के प्रावधान के साथ ही राष्ट्र की एकता व अखण्डता को प्रभावित करने वाले अवांछनीय तत्वों के लिए कड़ी सजा के प्रावधान दिये गये हैं

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