उत्तराखंड

हाईकोर्ट का आया फैसला, छूटे अन्तरमण्डलिय शिक्षकों का भी हो तबादला

देहरादून – शिक्षा विभाग में अन्तरमण्डलिय तबादलों को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि जिन शिक्षकों की काउंसलिंग हुई है उनके तबादले तीन हप्ते के भीतर किया जाय।शिक्षा संघ के प्रदेश महामंत्री रमेश पैन्यूली के साथ एक शिष्ट मण्डल शिक्षा निदेशक को मिला । निदेशक डॉ0 मुकुल सती ने कहा कि कोर्ट की सत्य प्रतिलिपि आने के बाद जिन शिक्षकों का प्रत्यावेदन कोर्ट से आया होगा।अवश्य तबादले किये जायेंगे।

सरकार ने पहली बार अन्तरमण्डलिय तबादले बड़ी संख्या में किये हैं ,गढ़वाल मंडल व कुमाऊँ मण्डल के 366 तबादले एक साथ किये हैं।जबकि काउंसलिंग लगभग 465 की गई।99 शिक्षकों का तबादला रोका गया ,जिस कारण इन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।15 अप्रैल को हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर छुटे शिक्षकों का तबादला करने का आदेश जारी किया है।

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