उत्तराखंड

वरिष्ठ नागरिकों को बताए विधिक अधिकार, थान में लगा जागरूकता शिविर

चंबा – अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर ग्रामसभा थान, विकासखंड चंबा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल की ओर से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश एवं जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नितिन शर्मा के आदेश के अनुपालन में सिविल जज (सीडी)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दयाराम द्वारा किया गया।

शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों एवं वरिष्ठ नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों, संरक्षण के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों तथा विभिन्न सरकारी एवं विधिक सहायता व्यवस्थाओं की जानकारी देना रहा। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों को जागरूक किया गया कि किसी भी प्रकार की उपेक्षा, उत्पीड़न, अधिकारों के हनन अथवा अन्य कानूनी समस्या की स्थिति में संबंधित विभाग या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता प्राप्त की जा सकती है।

सचिव दयाराम ने उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों एवं ग्रामीणों को NALSA (वरिष्ठ नागरिकों को विधिक सेवाएं) योजना, 2016 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों एवं उपलब्ध विधिक सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराना तथा उन्हें न्याय तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करना है।

उन्होंने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर वरिष्ठ नागरिक अपने भरण-पोषण, संरक्षण एवं अन्य अधिकारों के लिए सक्षम प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराना परिवार और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उनके अनुभव और सामाजिक योगदान का सम्मान किया जाना चाहिए।

शिविर में लोगों को साइबर फ्रॉड एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के प्रति भी जागरूक किया गया। ग्रामीणों को सलाह दी गई कि वे अनजान लिंक पर क्लिक न करें और किसी भी व्यक्ति के साथ OTP, बैंक खाते से संबंधित गोपनीय जानकारी अथवा अन्य संवेदनशील विवरण साझा न करें। साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल शिकायत दर्ज कराने तथा संबंधित सहायता प्राप्त करने की अपील की गई।

इसके अलावा पीड़ित प्रतिकर योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि अपराध से पीड़ित पात्र व्यक्तियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रतिकर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उपलब्ध निःशुल्क कानूनी सलाह, विधिक सहायता एवं अधिवक्ता की सेवाओं की जानकारी भी दी गई।

शिविर में स्थायी लोक अदालत के वरिष्ठ सदस्य खेमराज सेमवाल ने ग्रामीणों को स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली एवं उसके माध्यम से विवादों के समाधान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।

वहीं, वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा विभाग की ओर से स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया। इसमें वृद्धजनों के स्वास्थ्य की विभिन्न जांच की गई तथा आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं परामर्श दिया गया।

इस अवसर पर रिटेनर अधिवक्ता राजपाल सिंह मियां, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंबा के चिकित्साधिकारी पुखराज सिंह, ग्राम प्रधान कुसुम, प्राधिकरण के पराविधिक स्वयंसेवी सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी एवं वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे।

 

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