जिले के सीमा के भीतर कोई पॉंच या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नहीं होंगे -डीएम
उत्तरकाशी – चुनाव को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने लोक शांति कोे कायम रखने तथा लोक सभा चुनाव के सफल संचालन हेतु धारा-144 के अंतर्गत उत्तरकाशी जिले में चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही निषेधाज्ञा लागू कर दी है। एक अन्य आदेश में जिलाधिकारी ने आम लोगों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हित में निर्वाचकों को डराने व धमकाने तथा प्रभावित करने और घूस देने से रोके जाने की अपील करते हुए कहा है कि निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए नकदी, घूस कोई वस्तु का वितरण या बाहुबल के इस्तेमाल को आईपीसी की धारा 171 (ख) व (ग) के अंतर्गत अपराध है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण है।
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने लोक सभा चुनाव के घोषणा होने के तुरंत बाद जिले में द.प्र.सं. की धारा-144 के तहत जिले में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी करते हुए कहा कि इस आदेश के तहत लागू प्रतिबंध अगर पहले वापस न लिए गए तो आगामी 6 जून 2024 तक लागू रहेंगे। आदेशानुसार जिले के सीमा के भीतर कोई पॉंच या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नहीं होंगे लेकिन पुलिस बलों व ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों, स्कूल-कॉलेजों व संस्थानों में पढाई के लिए एकत्र विद्यार्थियों, शांतिपूर्वक जा रही शव यात्रा में सम्मिलित लोगों, उद्योगों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों व व्यासायिक गतिविधियों हेतु एकत्र लोगों पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी। आदेश में अस्त्र, शस्त्र, लाठी-डंडा, आग्नेयास्त्र आदि हिंसा में प्रयुक्त होने या लोगों को डराने व अपराध में प्रयुक्त होने हथियारों के प्रयोग को निषिद्ध करने के साथ ही अफवाह फैलाने और साम्प्रदायिकता व पारस्परिक द्वेष भावना अथवा तनाव फैलाने पर भी रोक लगाई गई है तथा राजनैतिक दलों व प्रत्याशियों को किसी भी रूप में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न करने की हिदायत दी गई है। आदेश में चुनाव में बाधा उत्पन्न करने वाले व असंवैधानिक कार्यों के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पुतला दहन एवं विरोध प्रदर्शन करने या इस तरह के कार्यों का समर्थन करने को प्रतिबंधित करने के साथ ही सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बगैर राजनैतिक बैठक, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, राजनैतिक जुलूस व रैली हेतु वाहनों के उपयोग पर भी पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ ही जिले की सीमा में पॉलीथीन व अन्य प्रतिबंधित सामग्री के प्रयोग पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।