उत्तराखंड

परीक्षा के सफल एवं शान्तिपूर्ण के लिए बी.न.एस.एस. की धारा-163

उत्तरकाशी – उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून द्वारा आयोजित सहायक अध्यापक (एल.टी.) के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा 18 अगस्त 2024 रविवार को सम्पन कराई जाएगी। जिसे देखते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट भटवाड़ी बृजेश कुमार तिवारी ने अपने क्षेत्र के निर्धारित परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत धारा—163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किये हैं।
उक्त परीक्षा तहसील भटवाड़ी के आद्य शंकराचार्य शिक्षण संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल एन.आई.एम.रोड जोशियाडा,आ.उ.रा.बा.इ.का. उत्तरकाशी, बाजोरिया शि.स. कोटबंगला उत्तरकाशी,राजकीय इंटर कॉलेज मनेरी, रा.इ.का. जोशियाड़ा (कोटियालगांव), रा.आ.कीर्ति इ.का. उत्तरकाशी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी(काशी विश्वनाथ मंदिर मार्ग उत्तरकाशी) परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जायेगी।
परीक्षा के सफल एवं शान्तिपूर्ण के लिए बी.न.एस.एस. की धारा-163 के प्रतिबंध दिनांक 18 अगस्त 2024 को उक्त परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर परिधि के अन्तर्गत लागू रहेंगे । जिसके अनुसार परीक्षा की अवधि में स्थानीय परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति लाठी डण्डा, चाकू,भाला आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार अथवा आग्नेय शस्त्र लेकर परीक्षा केंद्रों के सीमान्तर्गत प्रवेश नहीं कर सकेगा। निर्धारित क्षेत्रों में 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा तथा जनसभा,जुलुस, रैली एवं सार्वजनिक बैठक, नारेबाजी और ध्वनि विस्तारक यन्त्रों आदि के प्रयोग पर भी पाबंदी रहेगी। निर्धारित सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति ज्वलनशील पदार्थ, हथियार तथा ऐसी कोई सामग्री का परिवहन करने व रखने पर प्रतिबन्ध होगा। जिससे मानव जीवन अथवा सार्वजनिक सम्पत्तियों को क्षति पहुँचायी जाती है, कोई भी व्यक्ति उक्त वर्णित सीमान्तर्गत ऐसी कोई सामग्री अपने पास लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा अथवा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा, जिससे शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। आदेशानुसार निषेधाज्ञा का उल्लंघन धारा-223 बी.न.एस. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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