उत्तराखंड

जिले के नगर स्थानीय निकायों (नगर पंचायत गंगोत्री को छोड़कर) के अध्यक्ष एवं सदस्यों के निर्वाचन हेतु सूचना हुई जारी

उत्तरकाशी – राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने जिले के नागर स्थानीय निकायों (नगर पंचायत गंगोत्री को छोड़कर) के अध्यक्ष एवं सदस्यों के निर्वाचन हेतु सूचना जारी की है। उक्त सूचना में नगर निकायों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आरक्षण की स्थिति का उल्लेख करने के साथ ही नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री, जांच तथा वापसी एवं निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही से संबंधित स्थान और मतगणना स्थल भी विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट के द्वारा स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन 2024 को लेकर जारी सूचना में जिले में नगर पालिका परिषद-बाड़ाहाट उत्तरकाशी, चिन्यालीसौड़, बड़कोट एवं पुरोला और नगर पंचायत-नौगांव में अध्यक्ष एवं सदस्यों के निर्वाचन के लिए तय कार्यक्रम जारी करते हुए बताया है कि नाम निर्देशन पत्र 27 दिसंबर, 2024 से 30 दिसंबर 2024 की अवधि में पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न् 05 बजे तक प्राप्त किए जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 31 दिसंबर, 2024 एवं 1 जनवरी, 2025 को पूर्वाह्न 10 बजे से कार्य की समाप्ति तक की जाएगी। नामांकन पत्रों की वापसी की तिथि 2 जनवरी, 2025 को पूर्वाहन 10 बजे से अपराह्न् 04 बजे तक निर्धारित की गई है। 3 जनवरी 2025 को पूर्वाहन 10 बजे से अपराह्न् 03 बजे तक निर्वाचन प्रतीक आवंटित किए जाएंगे। मतदान 23 जनवरी 2025 को निर्धारित है एवं मतगणना 25 जनवरी, 2025 को संपन्न कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि निर्धारित समय सारिणी के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश के दिनों में सभी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।

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