उत्तराखंड

गुड टच और बैड टच को समझना अत्यंत आवश्यक – त्रिपाठी

टिहरी (रौतू की वेली )  – यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनयम, 2012 अवयस्क बालक बालिकाओं को लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है जिसके द्वारा बालक बालिकाओं का लैंगिक उत्पीड़न करने वाले अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता है। सभी बालक बालिकाओं को गुड टच और बैड टच के अंतर को समझना चाहिए और हर प्रकार के यौन उत्पीड़न की शिकायत करनी चाहिए।

यह बाते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल के सचिव  आलोक राम त्रिपाठी ने  कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास रौतू की बेली में छात्राओं को संबोधित करते हुए कही। श्री त्रिपाठी ने छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी, साथ ही बाल श्रम, बाल विवाह, किशोर न्याय, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य आदि विषयों पर भी विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर जिला सेवा प्राधिकरण के रिटेनर अधिवक्ता  राजपाल सिंह मियां ने बच्चों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली की जानकारी प्रदान की। शिविर में विद्यालय की इंचार्ज  गीता नेगी,समस्त अध्यापिकाएं,कर्मचारीगण, विद्यालय की समस्त छात्राएं आदि उपस्थित रहे।

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