नैनीताल हाईकोर्ट ने फोरलेन रोड के लिए 3300 पेड़ों के कटान पर लगाई रोक, जंगल बचाने का आदेश
नैनीताल हाईकोर्ट ने फोरलेन रोड के लिए 3300 पेड़ों के कटान पर लगाई रोक, जंगल बचाने का आदेश
नैनीताल – ऋषिकेश-भानीवाला के बीच फोरलेन रोड बनाना चाहती है सरकार, फोरलेन रोड बनाने के लिए एलीफेंट कॉरीडोर के पेड़ काटने पड़ते हैं उत्तराखंड में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर 3300 पेड़ों के कटान पर नैनीताल हाईकोर्ट रोक लगा दी है. देहरादून ऋषिकेश से भानीवाला तक फोरलेन रोड बन रही है. प्रस्तावित फोरलेन सड़क निर्माण के दौरान करीब 3300 पेड़ों की कटाई होनी है. देहरादून की एक नागरिक पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से इस मामले को नैनीताल हाईकोर्ट ले गई थी.देहरादून में 3300 पेड़ों के कटान पर हाईकोर्ट की रोक:नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से करीब 3300 पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है. दरअसल देहरादून निवासी रेनू पॉल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. अपनी जनहित याचिका में रेनू पॉल ने कहा था कि फोर लेन सड़क निर्माण के चलते भनिवाला-ऋषिकेश के बीच करीब 3300 पेड़ों का कटान होगा. जिन स्थानों पर पेड़ों का कटान होना है, वह हाथी कॉरिडोर क्षेत्र है. ऐसे में हाथियों पर भी संकट खड़ा होगा. लिहाजा पेड़ों के कटान पर रोक लगाई जाए. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायाधीश आशीष नैथानी की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी है.