उत्तराखंड

परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में बी.एन.एस.एस. की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू

उत्तरकाशी – उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा आयोजित उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस / अभिसूचना), गुल्मनायक (पी.ए.सी./आई.आर.बी.) परीक्षा-2024 के लिए आगामी 12 जनवरी 2025 को जिला मुख्यालय के अ.उ.रा.बा.इ.का. उत्तरकाशी, रा.आ.कीर्ति इ.का. उत्तरकाशी, सरस्वती विद्या मंदिर इ.का. ज्योतिपुरम, तिलोथ उत्तरकाशी के निर्धारित परीक्षा केंद्रों में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिसे देखते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट भटवाड़ी ने उक्त परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में बी.एन.एस.एस. की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।

इस संबंध में उप जिला मजिस्ट्रेट भटवाड़ी देवानंद द्वारा जारी आदेशानुसार आगामी 12 जनवरी 2025 रविवार को प्रातः 11ः00 बजे से अपराहन 02ः00 बजे तक निर्धारित उक्त परीक्षा के सफल एवं शान्तिपूर्ण के लिए बी.न.एस.एस. की धारा-163 के प्रतिबंध दिनांक 12 जनवरी 2025 को परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर परिधि के अन्तर्गत लागू रहेंगे। आदेशानुसार परीक्षा की अवधि में कोई भी व्यक्ति लाठी डण्डा, चाकू, भाला आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार अथवा आग्नेय शस्त्र लेकर परीक्षा केंद्रों के सीमान्तर्गत प्रवेश नहीं कर सकेगा। निर्धारित क्षेत्रों में 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा तथा जनसभा, जुलूस, रैली एवं सार्वजनिक बैठक, नारेबाजी और ध्वनि विस्तारक यन्त्रों आदि के प्रयोग पर भी पाबंदी रहेगी। निर्धारित सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति ज्वलनशील पदार्थ, हथियार तथा ऐसी कोई सामग्री का परिवहन करने व रखने पर प्रतिबन्ध होगा। जिससे मानव जीवन अथवा सार्वजनिक सम्पत्तियों को क्षति पहुँचायी जाती है, कोई भी व्यक्ति उक्त वर्णित सीमान्तर्गत ऐसी कोई सामग्री अपने पास लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा अथवा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा, जिससे शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। आदेशानुसार निषेधाज्ञा का उल्लंघन धारा-223 बी.न.एस. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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