इस विधानसभा सत्र मे नहीं पास हुआ आंदोलनकारियों को आरक्षण का विधेयक
देहरादून। इस विधानसभा सत्र मे नहीं पास हुआ आंदोलनकारियों को आरक्षण का विधेयक, प्रवर समिति को भेजा : समिति 15 दिन में संशोधनों के साथ अपनी रिपोर्ट देगी। उसकी रिपोर्ट के आधार पर बिल को पारित किया जाएगा। इसके लिए एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा।
विधानसभा सत्र के दौरान सदन में चर्चा के लिए पेश चिह्नित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से प्रवर समिति को भेज दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण प्रवर समिति का गठन करेंगी। समिति 15 दिन में संशोधनों के साथ अपनी रिपोर्ट देगी। उसकी रिपोर्ट के आधार पर बिल को पारित किया जाएगा।
इसके लिए एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा।सदन में आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों के लिए आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान सदस्यों ने इसके कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए। उन्होंने विधेयक में आंदोलन के दौरान घायलों और सात दिन अथवा इससे अधिक अवधि तक जेल में रहे आंदोलनकारियों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह ग और घ के पदों पर सीधी भर्ती में आयु सीमा और चयन प्रक्रिया में एक साल की छूट के प्रावधान पर आपत्ति की।आपत्ति करने वालों में कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी, भाजपा विधायक विनोद चमोली व मुन्ना सिंह चौहान शामिल थे। पक्ष-विपक्ष की मांग पर विधेयक को सर्वसम्मति से प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव पास कर दिया गया।