उत्तराखंड

महिलाओं के मातृत्व अवकाश लेने पर अब नहीं कटेगा वेतन

देहरादून —  राजकीय सेवा में सेवारत महिला कार्मिकों को अनुमन्य बाल्य देखभाल अवकाश के द्वितीय वर्ष में वेतन की 20% कटौती किए जाने विषयक विगत वर्ष निर्गत आदेश को वर्तमान सचिवालय संघ के अथक प्रयासों से मुख्यमंत्री के समक्ष पूर्व की व्यवस्था को बहाल किए जाने के अनुरोध के क्रम में आज  मंत्रिमंडल द्वारा विषयगत प्रस्ताव को यथा प्रक्रिया अपनी विधिवत मंजूरी प्रदान कर दी गई है। उत्तराखंड सचिवालय संघ ने  मुख्यमंत्री व प्रदेश के सभी मंत्री गणों और शासन के वरिष्ठ अधिकारी गणों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक आभार प्रकट करता किया है । सचिवालय संघ, सचिवालय एवं प्रदेश की समस्त मातृशक्ति को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आश्वत करता है कि माननीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से अब उनके वेतन से 20% की धनराशि की कटौती नहीं होगी और बाल्य देखभाल अवकाश का उपभोग बिना वेतन कटौती के समस्त मातृशक्ति कर सकेंगी । उत्तराखंड सचिवालय संघ सदैव कार्मिक हितों के लिए प्रयासरत और संघर्षरत है एवं सबका साथ, सबका विश्वास और सब का सहयोग की निश्चल भावना के साथ नित नई-नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है, इसके लिए समस्त मातृशक्ति का आभार धन्यवाद ।  सचिवालय संघ सम्मानित अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी जी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन एवं सचिव सचिवालय प्रशासन एवं वित्त अनुभाग के समस्त अधिकारियों एवं कार्मिकों का आभार व्यक्त करता किया। सुनील लखेड़ा अध्यक्ष उत्तराखंड सचिवालय संघ जीत मणी पैन्यूली उपाध्यक्ष राकेश जोशी महासचिव एवं समस्त पदाधिकारी कार्यकारिणी सदस्य आदि।

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