कल से खुलेंगे दिल्ली में स्कूल, यह नियम रहेंगे लागू
दिल्ली। वायु प्रदूषण घटा तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चरण चार के नियमों को हटा लिया गया है। अब जरूरी सामानों के साथ अन्य डीजल व पेट्रोल चालित ट्रक को प्रवेश मिल सकेगा। दिल्ली-एनसीआर में सार्वजनिक निर्माण से संबंधित निर्माण कार्य, ट्रकों और वाणिज्यिक चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध को रद्द कर दिया गया है। फ्लाईओवर, सड़कों से जुड़े काम हो सकेंगे। हालांकि, ग्रैप-एक से तीन के तहत आने वाली सारी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बताया कि आगे हवा के गुणवत्ता की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद ही आगे निर्णय लिया जाएगा।
ग्रैप चार के नियम पांच नवंबर को हवा की गुणवत्ता को देखते हुए लागू किया गया था। जिसे अब हटा लिया है। वहीं, बीएस-तीन और बीएस चार इंजन वाले वाहनों को अभी भी इससे छूट नहीं मिली है। वायु प्रदूषण की रोक-थाम को लेकर हॉट स्पॉट के साथ निर्माणाधीन स्थलों पर निरीक्षण और सावधानी बरती जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली के अंदर सभी स्कूलों को सोमवार से खोल दिया जाएगा।