उत्तराखंड

जनपद में लगी धारा 144

उत्तरकाशी  – आगामी 15 फरवरी से 03 अप्रैल 2024 तक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के लिए तहसील भटवाड़ी के अंतर्गत स्थापित परीक्षा केंद्रों पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपजिला मजिस्ट्रेट भटवाड़ी वृजेश कुमार तिवारी के द्वारा धारा 144 द०प्र०सं० के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किये हैं।
तहसील भटवाड़ी के अंतर्गत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा हेतु केंद्रीय विद्यालय उत्त्तरकाशी, ऋषि राम शिक्षण संस्थान जोशियाड़ा एवं अटल उत्कृष्ट शहीद विपिन शाह जीआईसी भटवाड़ी में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार इन परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि के अंतर्गत दिनांक 15 फरवरी 2024 (गुरुवार) से 03 अप्रैल 2024 परीक्षा समाप्ति तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। जिसके अनुसार परीक्षा की अवधि में स्थानीय परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति लाठी डण्डा, चाकू,भाला आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार अथवा आग्नेय शस्त्र लेकर परीक्षा केंद्रों के सीमान्तर्गत प्रवेश नहीं कर सकेगा। निर्धारित क्षेत्रों में 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा तथा जनसभा,जुलुस, रैली एवं सार्वजनिक बैठक, नारेबाजी और ध्वनि विस्तारक यन्त्रों आदि के प्रयोग पर भी पाबंदी रहेगी। निर्धारित सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति ज्वलनशील पदार्थ, हथियार तथा ऐसी कोई सामग्री का परिवहन करने व रखने पर प्रतिबन्ध होगा। जिससे मानव जीवन अथवा सार्वजनिक सम्पत्तियों को क्षति पहुँचायी जाती है, कोई भी व्यक्ति उक्त वर्णित सीमान्तर्गत ऐसी कोई सामग्री अपने पास लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा अथवा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा, जिससे शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। आदेशानुसार निषेधाज्ञा का उल्लंघन धारा-188 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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