उत्तराखंड

निकाय  चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने बनाये सख्त नियम

देहरादून – निकाय  चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशी ही नहीं सत्ताधारी दल के लिए भी सख्त  नियम बनाए हैं। कोई भी सरकार का मंत्री अपने मतदान केंद्र के भीतर केवल एक मतदाता की हैसियत से ही जा सकेगा।मंत्री अपनी सरकार की कोई भी उपलब्धि य जनहित कार्य को नहीं गिनाएंगे।

आचार संहिता के दौरान सरकार या उसके मंत्री कोई भी ऐसी घोषणा या निर्णय नहीं करेंगे, जो सीधे तौर पर निकायों को प्रभावित करता हो। आचार संहिता में स्पष्ट किया गया है कि मंत्री किसी कल्याणकारी योजना के संबंध में अपने विभागीय अधिकारियों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं लेकिन निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों से कोई भी बैठक नहीं कर सकते। चुनाव के दौरान मंत्री, निकायों के निर्वाचित पदाधिकारी जनसंपर्क राशि या विवेकाधीन राशि का इस्तेमाल नहीं कर सकते।यदि कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

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