उत्तराखंड सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रख पाए नगर पंचायत अध्यक्ष हरीमोहन के स्टे के पुख्ता सबूत
सरकार के वकील ने मांगी अगली तिथि
8 नवम्बर को होगी फाइनल सुनवाई
दिल्ली। नगर पंचायत अध्यक्ष हरीमोहन को सरकार ने उनसे वितीय अधिकार को छीने जाने पर पर हरिमोहन नैनीताल हाईकोर्ट चले गए थे, जहां हाई कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी। राहत न मिलने पर हरिमोहन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अध्यक्ष, नगर पंचायत हरि मोहन सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नैनीताल हाई कोर्ट को उनके स्टे के अंतरिम आवेदन पर 08.11.2023 को फाइनल सुनवाई करने के निर्देश पारित किये।
उत्तराखंड सरकार की तरफ से पेश हुए वक़ील द्वारा सुप्रीम कोर्ट को आश्वासित किया गया कि सरकार अगली तारीख़ पर हाई कोर्ट के समक्ष स्टे के विरुद्ध अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करेंगी।