उत्तराखंड परिवहन निगम ने घने कोहरे के दौरान दुर्घटना से बचने के लिए जारी किए ये निर्देश
देहरादून। मैदानी मार्गों पर घने कोहरे के दौरान दुर्घटना से बचने को उत्तराखंड परिवहन निगम ने फॉग लाइट या हैलोजन लाइट के बिना बसों को मार्गों पर न भेजने के आदेश दिए हैं। निगम प्रबंधन ने सभी चालक एवं परिचालकों को आदेश दिया है कि घने कोहरे के कारण अदृश्यता की स्थिति बनने पर बसों का जबरन संचालन न करें और बसों को सुरक्षित स्थानों पर खड़ा कर दिया जाए। सामान्य कोहरा होने पर बसों की गति पर नियंत्रण रखने, लाइटें दुरुस्त रखने और कोई भी जोखिम न लेने के आदेश दिए गए हैं। मैदानी मार्गों पर घना कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। इस कारण न केवल परिवहन निगम की बसों की गति पर ब्रेक लगा है, बल्कि बस संचालन भी प्रभावित हुआ है।
कोहरे में दुर्घटना की आशंका को देखते हुए परिवहन निगम भी सतर्क हो गया है। परिवहन निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन की ओर से आदेश दिए गए हैं कि अदृश्यता की स्थिति में बसों का संचालन न कराया जाए। आदेश में कहा गया कि सामान्य कोहरा होने की स्थिति में बसों का संचालन नियंत्रित गति पर किया जाए। बस संचालन के दौरान चालक किसी भी तरह के नशे का सेवन न करें। डिपो से मार्ग पर जाने वाली बसों की हैलोजन हेडलाइट व फाग लाइट समेत वाइपर, ब्रेक, हार्न आदि की जांच की जाए और तकनीकी खराबी होने पर बस को न भेजा जाए। बस के फ्रंट शीशों की सफाई का चालक ध्यान रखें। अत्यधिक घना कोहरा होने की स्थिति में चालक बस संचालन न करें एवं सुरक्षित स्थान पर बसों को खड़ा कर अपने डिपो के अधिकारियों को सूचित करें।
सभी डिपो के प्रबंधकों को आदेश दिया गया कि बसों की तकनीकी जांच की दैनिक रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाए। गुप्ता परिवहन निगम के मंडल प्रबंधक संजय गुप्ता ने सभी डिपो व कार्यशाला अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि तकनीकी जांच की दोहरी व्यवस्था के बिना किसी बस को मार्ग पर न भेजा जाए। तकनीशियन की ओर से बस को दुरुस्त करने के बाद अधिकारी भी बस की विस्तृत जांच करें और उसके बाद ही उसे मार्ग पर भेजें। कोहरे के दौरान बस संचालन के लिए सभी बसों में फाग लैंप और हैलोजन लाइट लगाने के आदेश भी दिए गए।