गुण्डा अधिनियम के तहत 01 अपराधी को दून पुलिस ने किया तड़ीपार
जिलाधिकारी देहरादून द्वारा अभियुक्त को 06 माह हेतु जिला बदर करने के दिये थे आदेश
पुलिस द्वारा अभियुक्त को डाकपत्थर बैराज के निकट खोदरी बॉर्डर हिमाचल प्रदेश पर ले जाकर किया जनपद की सीमा से बाहर
निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में कदम न रखने की दी स्पष्ट हिदायत
अभियुक्त पर लूट, चोरी तथा अवैध मादक पदार्थाे की तस्करी के अभियोग हैं पंजीकृत
देहरादून – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में आदतन/अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्व प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। कोतवाली विकासनगर द्वारा 01 अभियुक्त को गुण्डा एक्ट के तहत जिला बदर किया गया।
कोतवाली विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त आदित्य त्यागी पुत्र दिवाकर त्यागी निवासी सिनेमा गली विकासनगर जनपद देहरादून एक आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध लूट, चोरी तथा अवैध मादक पदार्थाे की तस्करी से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत हैं। उक्त अभियुक्त को जिला बदर करने हेतु उसके विरूद्व धारा 3(1) गुण्डा अधि0 के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को प्रेषित की गयी थी तथा उक्त रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा अभियुक्त को 06 माह के लिए जिला बदर किये जाने सम्बन्धित आदेश निर्गत किये गये।
पुलिस द्वारा अभियुक्त आदित्य त्यागी उपरोक्त को जनपद की सीमा डाकपत्थर बैराज से बाहर थाना क्षेत्र खोदरी बार्डर हिमाचल प्रदेश में छोड़ा गया तथा 06 माह की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी गयी। उक्त कार्रवाई के संबंध में हिमाचल प्रदेश पुलिस को अभियुक्त के आपराधिक इतिहास एवं जिला बदर किए जाने के विषय में अवगत कराया गया।
विवरण अभियुक्त
आदित्य त्यागी पुत्र दिवाकर त्यागी निवासी सिनेमा गली विकासनगर, जनपद देहरादून, उम्र 29 वर्ष
आपराधिक इतिहास अभियुक्त
1- मु0अ0सं0 – 320/2022, धारा 394/411 भादवि, थाना विकासनगर, देहरादून
2- मु0अ0सं0- 108/2023, धारा 379/411/356 भादवि, थाना विकासनगर, देहरादून
3- मु0अ0सं0- 168/2021, धारा 8/21/27।/29/60 एनडीपीएस एक्ट, थाना सेलाकुई, देहरादून
