बिना सूचना विदेशी नागरिकों को होटल में ठहराना पड़ा भारी 2 होटल स्वामियों के विरुद्ध पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
बड़कोट – चारधाम यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उत्तरकाशी पुलिस पूरी तरह सतर्क है। ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़कोट पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 होटल स्वामियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।
ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय के निर्देशन में चारधाम यात्रा एवं सुरक्षा के दृष्टिगत उत्तरकाशी पुलिस द्वारा बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन तथा होटल/ढाबा/रेस्टोरेंट/आश्रमों की चेकिंग हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। होटल चेकिंग के दौरान पुलिस को यमुनोत्री धाम के अंतिम पड़ाव जानकीचट्टी स्थित होटल गंगाश्री में बिना पुलिस को सूचना दिए 1 विदेशी नागरिक के ठहरने तथा खरसाली स्थित होली यमुना रिजोर्ट में बिना पुलिस की जानकारी के 6 विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी प्राप्त हुई।
पुलिस उपाधीक्षक बडकोट चंचल शर्मा के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक बड़कोट, सुभाष चन्द् के नेतृत्व में कोतवाली बड़कोट पुलिस द्वारा गहन छानबीन के उपरांत होटल गंगाश्री एवं होली यमुना रिजोर्ट के संचालक/मालिकों के विरुद्ध बिना पुलिस को सूचना दिए विदेशी नागरिकों को होटल में ठहराने के आरोप में The Immigration and Foreigners Act, 2025 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत 2 अलग-अलग अभियोग पंजीकृत किये गये हैं। अग्रिम विधिक एवं विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।
पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि चारधाम यात्रा एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत उत्तरकाशी पुलिस द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला आदि की लगातार चेकिंग की जा रही है तथा वहां ठहरने वाले लोगों/पर्यटकों/आगंतुकों एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। सभी होटल / रेस्टोरेंट / धर्मशाला संचालकों से अपील की गई है कि वे अपने यहां ठहरने वाले पर्यटकों/आगंतुकों/तीर्थयात्रियों का विवरण एवं पहचान पत्र संबंधी जानकारी सुरक्षित रखें तथा विदेशी नागरिकों का पंजीकरण/फॉर्म-C अनिवार्य रूप से भरें। यह सुरक्षा एवं आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु अत्यंत आवश्यक है। बिना पुलिस को सूचना दिए विदेशी नागरिकों को ठहराना नियम विरुद्ध एवं अवैध है।
उल्लेखनीय है कि The Immigration and Foreigners Act, 2025 के प्रावधानों के अनुसार भारत में किसी भी होटल, रिसॉर्ट, होमस्टे, गेस्ट हाउस, शिक्षण संस्थान अथवा चिकित्सालय आदि में विदेशी नागरिकों के ठहरने पर संबंधित संस्थान/होटल स्वामी को इसकी सूचना पुलिस अथवा संबंधित स्थानीय अभिसूचना इकाई को देना अनिवार्य है। यह सूचना विदेशी नागरिक के आगमन के 24 घंटे के भीतर Form-C के माध्यम से ऑनलाइन IVFRT पोर्टल पर उपलब्ध कराई जानी आवश्यक है।
The Immigration and Foreigners Act, 2025 भारत में विदेशियों के प्रवेश, निवास एवं निकास को विनियमित करने वाले पुराने कानूनों को एकीकृत एवं आधुनिक स्वरूप प्रदान करता है। इसका उद्देश्य जाली दस्तावेजों पर रोक लगाने तथा विदेशी नागरिकों की डिजिटल निगरानी के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।

